JVVNL : पुरानों बकायादारों पर करम, नयों पर सितम

बारां. विद्युत वितरण निगम की ओर से बकायादार उपभोक्ताओं को राहत देने में भेदभाव पूर्ण बर्ताव किया जा रहा है। एक वर्ष पुराने बकायदारों को तो ब्याज और जुर्माने में सौ फीसदी छूट देकर मेहरबानी की जा रही है और नियमित रूप से बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं पर वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं पुराने बकायादारों के लिए तो छूट की अवधि को भी लगातार बढ़ाया जाकर राहत पर राहत दी जा रही है। इनमें भी कृषि उपभोक्ताओं के लिए तो बिजली निगम ने पूरी तरह से मुठ्ठी खोल दी है। निगम की इस तरह की भेदभावपूर्ण नीति नए बकायादार उपभोक्ताओं में खासी चर्चा का विषय बनी हुई है।

लेकिन फिर भी करा रहे आदेशों की पालना
घरेलू और व्यसायिक विद्युत उपभोक्ताओं का कहना है कि निगम की ओर से कूषि, घरेलू और व्यवसायिक सभी तरह के उपभोक्ताओं को समान रूप से छूट योजना के तहत राहत दी जानी चाहिए। दिसम्बर 2022 के बाद के कई नियमित उपभोक्ताओं के कुछ -कुछ माह के बिल बकाया है। 2-5 माह तक बिल बकाया होने से उन पर ब्याज ओर पैनल्टी लगाकर बिल जारी किए जा रहे है। हालांकि विद्युत निगम के अधिकारी भी मानते है कि पुराने बकायादारों की तरह नए बकायादारों को भी छूट येाजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की नीति है। वह तो आदेशों की पालना कर सकते है। योजना ओर नीति का निर्धारण डिस्कॉम मुख्यालय स्तर का मामला है।
जविविनि के अधीक्षण अभियंता वीके अग्रवाल ने बताया कि निगम की ओर से 31 दिसम्बर 2022 तक कटे हुए कृषि व अन्य सभी श्रेणी के कनेक्शन पर ब्याज और पेनल्टी में सौ फीसदी छूट दी जा रही है। कृषि के चालू कनेक् शन पर भी बकाया बिल की पेनल्टी और ब्याज में छूट है। इस योजना की अवधी 31 दिसम्बर 2023 तक बढ़ाई गई है। उपभोक्ताओं को इसका लाभ उठाना चाहिए।

वीसीआर कार्रवाई में भी विभाग दे रहा छूट
राज्य सरकार की ओर से इन दिनों किसानों पर विशेष मेहरबानी की जा रही है। सभी तरह के नियमित कृषि उपभोक्ताओं को एक मुश्त बकाया राशि जमा कराने पर दिसम्बर 2022 तक लगी पेनल्टी एवं ब्याज की सो फीसदी छूट दी जा रही है। कृषि उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शन (पीडीएस) पर बकाया बिल में भी ब्याज और पेनल्टी में छूट दी जा रही है। इसके अलावा 31 दिसम्बर 2022 से पूर्व भरी गई वीसीआर पर भी छूट देकर लाभान्वित किया जा रहा है। एक लाख तक की वीसीआर पर दीवानी दायित्व का 40 प्रतिशत एवं प्रशमन राशि की 25 फीसदी राशि जमा कराकर निस्तारण किया जा रहा है। एक लाख से अधिक की वीसीआर पर प्रशमन राशि की 25 फीसदी और एक लाख से अधिक राशि की दीवानी दायित्व का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जमा करवाकर निस्तारण किया जा रहा है। अब उक्त छूट योजना को 30 सितम्बर 2023 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2023 कर दिया गया हैं।



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